राँची दर्पण डेस्क। झारखंड बिल्डिंग बाइलॉज 2016 के अनुसार सरकार ने गाँव में भी घर बनाने में लगे लोगों के लिए नई सूचना जारी की है। इसके तहत अगर कोई भी पंचायत क्षेत्र में भवन निर्माण करेगा तो इसके लिए जिला परिषद से नक्शा स्वीकृत कराना जरूरी होगा।
जिला परिषद, रांची के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण के संबंध में सरकार के निर्देश हैं। इसके तहत अनुपाल नहीं करने वालों पर शहरों की तरह ही जुर्माना लगाया जाएगा।
ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखंड सरकार के (संकल्प संख्या 3428, दिनांक 10-10-2017) मुताबिक झारखंड पंचायत भूमि विकास (नक्शा एवं भवन निर्माण) नियमावली 2017 के तहत झारखंड बिल्डिंग बाइलॉज 2016 को संशोधित किया गया।
इसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में 5000 वर्ग फीट से अधिक के क्षेत्रफल के भवन निर्माण के लिए भवन का नक्शा पास कराना होगा। इसके लिए जिला परिषद को पावर है।