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    Saturday, July 27, 2024
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      रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्राधिकार में 25 मई वोटिंग तक निषेधाज्ञा जारी

      रांची दर्पण डेस्क। लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर आगामी 25 मई को सुबह 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत 08-रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत मतदान कराया जाना है।

      मतदान के क्रम में अभ्यर्थियों उनके सहयोगियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा बूथों पर बलपूर्वक कब्जा करने, बोगस मतदान कराने की चेष्टा किया जा सकता है, जिससे ऐसे कार्यक्रमों से विरोधियों के बीच परस्पर विद्वेष एवं प्रतिद्वंदिता के कारण विधि-व्यवस्था एवं जन सामान्य की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

      साथ ही इस अवसर का लाभ अवांछनीय तत्वों द्वारा उठाया जा सकता है जिससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है।

      उक्त के आलोक में रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने दंप्रसं की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत 08-रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

      यह निषेधाज्ञा पूरे सदर अनुमंडल अंतर्गत 8-रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्राधिकार में 23 मई के अपराह्न 5 बजे से 25 मई के अपराह्न 9 बजे तक निम्नलिखित बिन्दुओं पर लागू रहेगाः

      • पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों को उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र भवनों के 200 मीटर की परिधि में जमा होना या चलना (मतदान केन्द्र परिसर एवं सरकारी / मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों / पुलिस पदाधिकारियों / CAPF/ कर्मचारियों को छोड़कर)।
      • सभी प्रकार के चुनाव संबंधी राजनैतिक सभा, जुलूस / रैली आदि एवं प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित 2 रहेगा। 05 व्यक्ति तक के दल में घर-घर जाकर चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक नहीं है।
      • मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक किसी भी प्रकार के शराब की बिक्री या सेवन पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित करते हुए ड्राइ डे (Dry Day) घोषित किया जाता है।
      • जारी निषेधाज्ञा अवधि में ध्वनि विस्तार्क यंत्र का व्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
      • मतदान के 48 घंटा पूर्व से मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक पार्टी का झण्डा, बेनर, पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि लगा नहीं रहेगा।
      • 08-रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वैसे पार्टी वर्कस, कार्यकर्ता या प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वो बाहर से आये हैं। निषेधाज्ञा जारी होते ही 08-रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देगें।
      • मतदान स्थल पर कोई भी मीडियाकर्मी प्रवेश कर विडियोग्राफी/फोटोग्राफी न करने पाये, ताकि मतदान की गोपनीयता भंग हो।
      • बिना अनुमति के किसी प्रकार का बैठक, धरना प्रदर्शन, सभा आयोजित करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि का व्यवहार नहीं कर सकते हैं (मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा आदि को छोड़कर)।
      • किसी प्रकार का हरवे-हथियर जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा, भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना (सरकार कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)
      • किसी प्रकार अग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलना या निकलना (आरक्षी बल एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोडकर)।
      • जारी निषेधाज्ञा की अवधि में मीडियाकर्मी किसी भी प्रकार का Exit Poll एवं Results प्रकाशित नहीं करा सकते हैं।
      • जारी निषेधाज्ञा के अवधि में प्रत्याशी, समर्थक, राजनैतिक दल का Press Conference / Interview प्रतिबंधित रहेगा।

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