अन्य
    Thursday, October 10, 2024
    अन्य

      राँची के पूर्व एडीएम दहेज हत्या मामले में दोषी करार, 16 अगस्त को तय होगी सजा

      रांची दर्पण डेस्क। दहेज के लिए शाइस्ता हसमत की हत्या के मामले में अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की कोर्ट ने सोमवार को पूर्व एडीएम अहमद हुसैन तथा महिला के देवर अंदलीब अहमद को दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर 16 अगस्त को सुनवाई होगी।

      सोमवार को कोर्ट ने दोषी पाए जाने के बाद पूर्व एडीएम को हिरासत में लेने का आदेश दिया। इस मामले में देवर अंदलीब अहमद पूर्व से ही जेल में है, उसकी पेशी वीडियो कॉफ्रेंसिग के माध्यम से हुई। इस मामले की आरोपित एक महिला की सास शाहनाज परवीन की मौत हो चुकी है।

      इस संबंध में मृतका शाइस्ता हसमत के भाई अबु साहलेह नासिर ने बताया कि अपनी बहन की शादी डोरंडा के रहमत कॉलोनी निवासी अहमद हुसैन के पुत्र आफताब अहमद से 27 दिसंबर 2015 में की थी।

      शादी के कुछ दिन बाद से ही महिला को दहेज के लिए मारपीट और प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज न देने पर 12 जुलाई 2017 को सास, ससुर और देवर ने बिजली की तार से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी।

      अगले दिन जब महिला के पिता सरकारी शिक्षक हसमत अली ओला, भाई और अन्य परिजन शव लेने पहुंचे तो ससुराल वाले शव देने से इनकार कर दिया। साथ ही मारपीट और गाली-गालौज की गयी।

      इससे सदमें में उसी दिन महिला के पिता हसमत अली ओला की मौत हो गयी थी। इसके पूर्व महिला के पिता ने डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी थी।

      संबंधित खबरें
      एक नजर