हाईकोर्ट ने भूमि दखल दिलाने में विफल नामकुम सीओ के वेतन पर लगाई रोक

राँची दर्पण डेस्क। झारखंड हाई कोर्ट ने नामकुम सीओ के वेतन पर रोक लगा दी है। मामला से जमीन से संबधित है। जिसपर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक सप्ताह में याचिकाकर्ता को उसके जमीन पर अधिकार दिलाया जाये। याचिकाकर्ता को जमीन नहीं देने पर कोर्ट नामकुम सीओ के खिलाफ अवमानना चलायेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 20 अप्रैल को होगी।

अदालत ने जिला के वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना देने का भी आदेश दिया है। मामले के याचिकाकर्ता एनके पसारी हैं।

एसडीओ ने साल 2019 में उक्त भूखंड पर अधिकार दिलाने के लिए पुलिस बल तैनात करने का आदेश दिया था। लेकिन नामकुम सीओ ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट जा पहुंचा।

हाईकोर्ट का आदेशः अब सीबीआई करेगी 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच

झारखंड में पंचायत चुनाव का ऐलान, जाने कब कहाँ पड़ेंगे वोट, क्या है पूरी तैयारी

UPSC की परीक्षाएं 10 अप्रैल को, आयुक्त कुलकर्णी ने गाइडलाइंस के पालन का निर्देश दिया

गिरिडीह में डीसी ने आदिवासी समाज के साथ सरहुल मनाया, मांदर की थाप पर थिरके भी

अब इस अहम कार्य को लेकर राँची डीसी से मिलना वर्जित, जानें क्या है मामला

Ranchi Darpan

वरीय पत्रकार मुकेश भारतीय (Mukesh Bhartiy) पिछले 35 वर्षों से समाचार लेखक, संपादक और संचार विशेषज्ञ के रूप में सक्रिय हैं। उन्हें समसामयिक राजनीतिक घटनाओं, सामाजिक मुद्दों और क्षेत्रीय समाचारों पर गहरी समझ और विश्लेषणात्मक अनुभव है। उनका उद्देश्य ताज़ा खबरें, विश्वसनीय रिपोर्टिंग और प्रासंगिक दृष्टिकोण को पाठकों तक ईमानदारी से पहुँचाना है। एक्सपर्ट मीडिया न्यूज़ (Expert Media News) सर्विस द्वारा प्रकाशित-प्रसारित राँची दर्पण (Ranchi Darpan) के माध्यम से वे राजधानी राँची और उसके आसपास से जुड़ी स्थानीय खबरें, प्रशासनिक मुद्दे एवं राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वे मानते हैं कि स्थानीय पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खबर देना नहीं, बल्कि सच को जिम्मेदारी, प्रमाण और जनहित के साथ सामने रखना है। ताकि एक स्वस्थ समाज और स्वच्छ व्यवस्था की परिकल्पना साकार हो सके।
error: Content is protected !!