राँची दर्पण डेस्क। राजधानी राँची के प्रसिद्ध न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल ने रांची के नामकुम अंचल के पुगड़ु मौजा में करीब 9.30 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करायी थी। उस जमीन का नेचर खासमहाल है। इसको लेकर विष्णु अग्रवाल सहित 19 लोगों को नोटिस जारी किया है।
सभी से कहा गया है कि अपर समाहर्त्ता रांची के पत्रांक-3053 दिनांक-12.12.2020 के धारा-82/83 के तहत जिला अवर निबंधक के पत्रांक-743 दिनांक-10.12.2020 के आलोक में Sale Deed को रद्द करने का अनुशंसा के आधार पर रद्द करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस मामले में आप सभी विपक्षी हैं।
जिला निबंधक-सह- डीसी के न्यायालय (समाहरणालय, ब्लॉक “A” के दूसरे तल्ले के कमरा सं.-217, 218 में) 20.05.2022 को सुबह 10.30 बजे इस मामले की सुनवाई निर्धारित की गई है। सभी से कहा गया है कि उक्त तिथि/स्थान पर निश्चित रूप से खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें।
उपस्थित नहीं रहने पर यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना। इसके बाद एकतरफा सुनवाई की जाएगी। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निहित प्रावधानों के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल ने नामकुम अंचल की जमीन को आशीष कुमार गांगुली और मुबारक हुसैन के पारिवारिक सदस्यों से संयुक्त रूप से खरीदी थी। दोनों परिवार जमीन बेचने से पहले जमीन के मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। मगर बाद में उन्होंने टाइटल सूट को वापस ले लिया। रजिस्ट्री के बाद नामकुम अंचल में विष्णु अग्रवाल के द्वारा म्युटेशन के लिए दिया गया।
मगर तत्कालीन सीओ ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं, यह जमीन खासमहल की है इस मामले की शिकायत आने के बाद रांची के अपर समाहर्ता ने भू-राजस्व विभाग को मार्च 2020 में एक रिपोर्ट सौंपी थी।
जिसमें यह बताया था कि जमीन खासमहल नेचर की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि इस जमीन को प्रतिबंधित जमीन की सूची में डाल दिया जाएगा।
दूसरी ओर दिसंबर 2020 में तत्कालीन सीओ शुभ्रा रानी ने उक्त जमीन के पास एक बोर्ड भी लगवाया। जिसमें लिखा था कि यह भूमि सरकारी खाते की है। इस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य और खरीद-बिक्री गैरकानूनी है।
क्या है खासमहाल जमीनः अंग्रेजी हुकूमत के समय खास महाल इस्टेट बनाया गया था। जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद जब्त जमीन को भी इसमें शामिल किया गया। खास महाल जमीन का मालिकाना हक भारत सरकार के पास होता है।
इसके अंतर्गत सरकारी और रैयती दोनों तरह की जमीन आती है। 60 के दशक में सरकार ने कुछ लोगों और संस्थानों को खासमहल की भूमि लीज पर दी।
80 के दशक में भी रांची में करीब एक हजार लोगों को जीविकोपार्जन के लिए खास महाल की जमीन लीज पर दी गयी थी। लीज की अनिवार्य शर्त के मुताबिक, जमीन का हस्तांतरण किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता है।
इन्हें दी गई नोटिसः
(1) आशिश कुमार गांगुली, पिता-स्व। मणीभूषण गांगुली, निवासी- हाउस नं॰- 435/K2,K3 आशिर्वाद, न्यू नगड़ाटोली, थाना-लालपुर
(2) मुबारक हुसैन, पिता- स्व। मेंहदी हसन
(3) नजारत हुसैन, पिता- स्व। मेंहदी हुसैन
(4) नाजीर हुसैन, पिता-मेंहदी हसन
(5) वाहिदा खातुन, पिता-मेंहदी हसन अंसारी
(6) हसीना खातुन, पिता-स्व॰ मेंहदी हसन
(7) मदीना, पिता-स्व॰ मेंहदी हसन
(8) माहे अंजुम, पिता- नियाज अहमद
(9) जरीना बेगम, पिता-मेंहदी हुसैन
(10) नगीना खातून, पिता-मेंहदी हुसैन
(11) रजीया सलीम, पिता-स्व। मेंहदी हसन अंसारी
(12) एहदुन निशा, पति-स्व। मुजफ्फर हुसैन
(13) अनवर हुसैन पिता-स्व। मुजफ्फर हुसैन
(14) जाकिन हुसैन अंसारी पिता- स्व। मुजफ्फर हुसैन
(15) इकबाल हुसैन, पिता-स्व। अकबर हुसैन
(16) इसरार हुसैन, पिता-स्व। अकबर हुसैन
(17) इबरार हुसैन, पिता-स्व। अकबर हुसैन
(18) तबारक हुसैन पिता-स्व। मेंहदी हुसैन (सभी का पता-पुगड़ु, थाना-धुर्वा, जिला-रांची)
(19) विष्णु कुमार अग्रवाल, पिता-स्व। चिरंजीलाल अग्रवाल, आदर्श हाईट प्राईवेट लिमिटेड, गुलमोहर बिल्डिंग, 6C Middle Tone Street, Unit-74 Level-7 कोलकाता, 700071 West Bengal, (वर्तमान पता-Nucleus Mall, Circular Road, Ranchi)