31 मार्च, रांची दर्पण। एक अप्रैल से समूचे झारखंड राज्य में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। हालांकि सरकारी संक्लप में बेरोजगारी भत्ता जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
सरकारी संक्लप में जिसे हम बेरोजगारी भत्ता समझ रहे हैं, उसे मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का नाम दिया गया है। अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता यानी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन भरने का काम शुरू हो जायेगा।
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास एक दर्जन से ज्यादा कागजों की जरूरत पड़ेगी, तभी आपको इसका लाभ मिल पायेगा।
या फिर यह कहें कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का आवेदन भरते वक्त आपसे कई प्रकार के कागजों की मांग की जायेगी।
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विशेष कोटि का प्रमाण पत्र (विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग आदि)
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नियोजनालय का निबंधन संख्या (तीन साल पुराना होने पर रिन्युल जरूरी)
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स्थायी पत्ता का प्रमाण पत्र यानी स्थानीयता का प्रमाण पत्र
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मोबाईल नंबर होना जरूरी
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आधार कार्ड का होना जरूरी
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बैंक में खाता का होना जरूरी
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बैंक का खाता आधार से लिंक होना चाहिए
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तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र होना जरूरी
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शपथ पत्र जिसमें यह लिखा हो कि आप किसी रोजगार से जुड़े नहीं है और ना ही आपका कोई स्वरोजगार है।
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और सबसे अहम आपके पास झारखंड के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र होना जरूरी है