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राहुल गांधी को लगाने पड़ सकते हैं झारखंड की अदालतों के चक्कर; जानिए क्‍या हैं मामले

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रांची : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड में भी झटका लग सकता है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी के कारण सूरत न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई है। वे लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जा चुके हैं।

ऐसे में अप्रैल में उन्‍हें तीन मामलों में झारखंड की अदालतों के भी चक्कर लगाना पड़ सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में, सभी मोदी चोर हैं, वाले बयान को लेकर रांची में प्रदीप मोदी ने मुकदमा दर्ज करा रखा है।

वतंत्रता सेनानि‍यों के परिवार से हैं प्रदीप मोदी

प्रदीप मोदी उन शिवनारायण मोदी के पोते हैं, जिन्होंने रांची में कांग्रेस कार्यालय के लिए भवन खरीदकर दिया था। आज उसी भवन में प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आने वाले प्रदीप मोदी अब राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं।

पहले उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। निचली अदालत में उनके खिलाफ सुनवाई चलेगी। इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई निर्धारित है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर इन मुकदमों को लेकर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते रहे हैं।

अमित शाह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी

राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। इस मामले में भी दो मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें अप्रैल माह में सुनवाई होगी। रांची और चाईबासा में उनके खिलाफ मामला दर्ज है।

रांची में मुकदमा नवीन झा ने दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने 2018 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की।

इस मामले में निचली अदालत ने नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। इस मामले की सुनवाई पांच अप्रैल को होगी। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में चाईबासा में भी एक मामला दर्ज है। इस मामले में तीन अप्रैल को सुनवाई निर्धारित है।

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