रांची दर्पण डेस्क। झारखंड की राजधानी रांची की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पति को पत्नी से जबरन संबंध बनाने में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।
यह फैसला अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया है, जिसमें दोषी रणधीर वर्मा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
खबरों के मुताबिक, मामला तब शुरू हुआ, जब शादी के शुरुआती कुछ दिनों तक सब सामान्य चलने के बाद, रणधीर वर्मा का असली चेहरा सामने आने लगा।
पत्नी का आरोप था कि रणधीर उसे लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता था। खासकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए वह पत्नी को जबरन मजबूर करता था, जिसका पत्नी ने कई बार विरोध किया, लेकिन रणधीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।
बताया जाता है कि पति की बढ़ती प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने आखिरकार अप्रैल 2015 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 2 जून 2016 को पत्नी ने रणधीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। मामला गंभीर होने के कारण पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रणधीर के खिलाफ जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस को कई ठोस सबूत मिले, जो साबित करते थे कि रणधीर अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने रणधीर को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया।
सरकारी वकील सिद्धार्थ सिंह ने कोर्ट में रणधीर के खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत पेश किए, जिनसे साबित हो गया कि वह दोषी है। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर रणधीर को पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाने और दहेज प्रताड़ना के आरोपों में दोषी पाया।
न्यायाधीश ने इस मामले को महिला अधिकारों और सम्मान का उल्लंघन बताते हुए कहा कि किसी भी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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