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हाईकोर्ट ने भूमि दखल दिलाने में विफल नामकुम सीओ के वेतन पर लगाई रोक

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राँची दर्पण डेस्क। झारखंड हाई कोर्ट ने नामकुम सीओ के वेतन पर रोक लगा दी है। मामला से जमीन से संबधित है। जिसपर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक सप्ताह में याचिकाकर्ता को उसके जमीन पर अधिकार दिलाया जाये। याचिकाकर्ता को जमीन नहीं देने पर कोर्ट नामकुम सीओ के खिलाफ अवमानना चलायेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 20 अप्रैल को होगी।

अदालत ने जिला के वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना देने का भी आदेश दिया है। मामले के याचिकाकर्ता एनके पसारी हैं।

एसडीओ ने साल 2019 में उक्त भूखंड पर अधिकार दिलाने के लिए पुलिस बल तैनात करने का आदेश दिया था। लेकिन नामकुम सीओ ने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट जा पहुंचा।

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