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    Thursday, April 25, 2024
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      1 जनवरी से एनएच-33 टोल प्लाजा में बिना फास्ट टैग वाहनों की अनुमति पर रोक

      ओरमाँझी (एहसान राजा)। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के ओरमाँझी टोल प्लाजा में 1 जनवरी 2021से कोई भी प्राइवेट वाहन हो या कॉमर्शियल वाहन किसी को भी बिना फास्ट टैग का आगमन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

      ormanjhi nh 33 tol tax plaza 1यह नियम 1 जनवरी 2021 से पूर्णता लागू कर दिए जाएंगे। केंद्रीय सरकार के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सूचना जारी किया है। इसकी जानकारी प्रोजेक्ट मैनेजर चेतन मालबरी ने दी।

      इस अधिसूचना के अनुसार 1 जनवरी से प्रत्येक वाहनों में फास्ट टैग होना अनिवार्य है अगर जिस भी वाहन में फास्ट टैग नहीं लगा हुआ होगा तो उन्हें टोल प्लाजा में दुगना शुल्क का भुगतान नगद करना होगा तथा उन्हें फास्ट टैग लगाकर ही टोल में प्रवेश वाहन करने की अनुमति मिलेगी तथा जो भी गाड़ियां ब्लैक लिस्टेड होंगी या जिनके वाहन पर पहले से फास्ट टैग लगा हुआ होगा तथा उनका बैलेंस ₹200 से कम होगा तो उन्हें भी वाहन शुल्क में दुगनी भुगतान करके ही टोल प्लाजा से पार करने की अनुमति मिलेगी।

      प्रोजेक्ट मैनेजर ने बतया कि टोल प्लाजा से 250 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ फास्ट टैग लगाने की काउंटर की सुविधा दी जा रही है जिन वाहनों के पास फास्ट टैग नहीं लगा हुआ है, वह आईसी आईसी आई बैंक एचडीएफसी, एसबीआई बैंक के द्वारा स्थापित काउंटरों में वाहन में  फास्ट टैग लगा सकते हैं। इतना ही नहीं टोल प्लाजा के पहले जितने भी पेट्रोल पंप हैं उन सभी मैं फास्ट टैग लगाने की सुविधा  उपलब्ध होगी।

      प्रोजेक्ट मैनेजर बताया कि 15 दिसंबर 2020 से या नियम लागू कर दी जाएगी। वाहन मालिक हो या चालक  वही फास्ट टैग लेन का उपयोग करें, जिनके पास फास्ट टैग लगा हुआ है। जिनके गाड़ी में फास्ट  टैग नहीं लगा हुआ है, वह फास्ट टैग लाइन में प्रवेश ना करें नहीं तो उन्हें दुगनी राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

      सुविधाः 250 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ बैंकों द्वारा फास्ट टैग काउंटर की व्यवस्था। 1 किलोमीटर की दूरी पर पढ़ते पेट्रोल पंपों में फास्ट टैग लगाने की सुविधा।

      फास्ट टैग लगाने की आवश्यक कागजातः आधार कार्ड, पैन कार्ड, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन , वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट की छाया प्रति अपने साथ रखें।

      सावधानियाँ : फास्ट टैग लगाए बिना गाड़ी टोल फास्ट टैग लेन में प्रवेश ना करें।

      • जिन गाड़ियों में फास्ट टैग लगी हुई है तथा उनका बैलेंस ₹200 से कम है तो वह अपना बैलेंस रिचार्ज करा कर ही टोल टैक्स लेन का उपयोग करें नहीं तो उन्हें देनी पड़ेगी फाइन के रूप में दुगना भुगतान।
      • 15 दिसंबर 2020 से 21 दिसंबर 2020 तक टोल प्लाजा के नगद भुगतान लंका ही उपयोग करें नहीं तो उन्हें दंड के रूप में दुगनी राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।
      • 15 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक सभी गाड़ियों में फास्ट टैग लगाना अनिवार्य।
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